खरीफ फसलों पर मिलेगा PMFBY का लाभ! सिर्फ 2% प्रीमियम में कराएं बीमा, जानें अंतिम तारीख

PM Fasal Bima Yojana: किसान भाइयों, खरीफ सीजन की फसलों को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, उड़द, मूंग, अरहर, मूंगफली, सोयाबीन और तिल जैसी फसलों का बीमा अब 31 जुलाई 2025 तक कराया जा सकता है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों को सिर्फ 2 फीसदी प्रीमियम देना होगा, और बाकी राशि केंद्र व राज्य सरकार मिलकर देंगी। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने किसानों से अपील की है कि वे अंतिम तिथि से पहले बीमा करा लें, ताकि बाढ़, सूखा, कीट, बीमारी या बुवाई की असफलता जैसी समस्याओं में मुआवजा मिल सके। ये योजना किसानों की मेहनत को प्राकृतिक आपदाओं से बचाने का मजबूत कवच है।

पूरे प्रदेश में मिलेगा लाभ

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों के किसान उठा सकते हैं। सरकार का मकसद है कि किसानों की आय स्थिर रहे और खेती के जोखिमों से उनकी रक्षा हो। बीमा कराने के लिए आधार कार्ड, खतौनी, बैंक पासबुक और फसल का विवरण देना होगा। पंजीकरण के लिए किसान नजदीकी बैंक, कॉमन सर्विस सेंटर या ऑनलाइन पोर्टल www.pmfby.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं। ये प्रक्रिया इतनी आसान है कि हर किसान बिना झंझट के अपनी फसल की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकता है। कृषि मंत्री ने साफ कहा है कि समय पर बीमा कराकर किसान अपनी मेहनत को जोखिम से बचा सकते हैं।

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72 घंटे में सूचना देना जरूरी

अगर फसल को बाढ़, कीट, बीमारी या किसी अन्य वजह से नुकसान होता है, तो किसानों को 72 घंटे के भीतर नजदीकी फसल बीमा सेंटर, कृषि विभाग या हेल्पलाइन नंबर 14447 पर सूचना देनी होगी। इससे बीमा कंपनी जल्दी सर्वे कर मुआवजा दे सकेगी। सरकार ने हिदायत दी है कि बीमा कराते समय वास्तविक फसल और जमीन का विवरण ही दें, ताकि क्लेम के समय कोई परेशानी न हो। ये योजना न सिर्फ प्राकृतिक आपदा में राहत देती है, बल्कि फसल उत्पादन के जोखिम से सुरक्षा, ऋण चुकाने में मदद और खेती में स्थायित्व जैसे आर्थिक फायदे भी देती है।

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हेल्पलाइन बनाएगी काम आसान

फसल बीमा से जुड़ी किसी भी जानकारी के लिए किसान हेल्पलाइन नंबर 14447 पर संपर्क कर सकते हैं। कॉल करते समय आधार, कृषक आईडी और खेत का विवरण साथ रखें। ये हेल्पलाइन पंजीकरण से लेकर क्लेम तक हर कदम पर सहायता देती है। चाहे दस्तावेजों की जानकारी हो या आवेदन की प्रक्रिया, हेल्पलाइन किसानों का पूरा मार्गदर्शन करती है। सरकार ने दोहराया है कि ये योजना हर किसान के लिए सुरक्षा कवच है, जो कम प्रीमियम में बड़ी राहत देती है।

समय पर बीमा, सुरक्षित खेती

खरीफ फसलों का बीमा कराना किसानों के लिए सुनहरा मौका है। प्राकृतिक आपदाएँ जैसे बाढ़, सूखा या कीट हमला किसी भी समय फसल को बर्बाद कर सकते हैं। ऐसे में फसल बीमा नुकसान की भरपाई का भरोसा देता है। 31 जुलाई तक बीमा कराकर किसान अपनी मेहनत को सुरक्षित कर सकते हैं। ये योजना न सिर्फ आर्थिक मदद देती है, बल्कि खेती में आत्मविश्वास भी बढ़ाती है। किसान भाई समय रहते इस योजना का लाभ लें और अपनी फसल को हर जोखिम से बचाएँ।

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  • Shashikant

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