अमरूद, नींबू, पपीता सहित इन फलों की बागवानी पर बंपर सब्सिडी! सरकार की इस योजना का तुरंत उठाएं लाभ

बिहार में किसानों के लिए खुशखबरी है। सरकार ने क्लस्टर में बागवानी योजना शुरू की है, जिसके तहत फलों की खेती करने वालों को अच्छी-खासी सब्सिडी दी जा रही है। देश में किसानों की आय बढ़ाने के लिए समय-समय पर नई योजनाएँ लाई जाती हैं, और ये योजना भी उसी का हिस्सा है। बिहार कृषि विभाग के ट्वीट के मुताबिक, इस योजना में न्यूनतम 25 एकड़ के गाँव के खेत में एक ही उद्यानिकी फसल लगाने पर सब्सिडी का प्रावधान है।

अगर आप भी फलों की बागवानी करना चाहते हैं, तो ये आपके लिए सुनहरा मौका है। इससे न सिर्फ अच्छी कमाई होगी, बल्कि मेहनत का पूरा दाम भी मिलेगा। आइए, इस योजना की पूरी डिटेल समझते हैं और जानते हैं कि इसका लाभ कैसे उठाया जा सकता है।

कितनी मिलेगी सब्सिडी?

इस योजना के तहत बिहार सरकार उद्यानिकी फसलों की खेती को बढ़ावा दे रही है। विभाग के अनुसार, अगर गाँव में कम से कम 25 एकड़ में एक ही फसल जैसे अमरूद, आंवला, लेमनग्रास, पपीता, नींबू या बेल की खेती की जाए, तो 1 लाख रुपये प्रति एकड़ तक सब्सिडी मिलेगी। वहीं, स्ट्रॉबेरी और ड्रैगन फ्रूट जैसी खास फसलों के लिए ये राशि 2 लाख रुपये प्रति एकड़ तक होगी। ये सब्सिडी किसानों को फलदार पौधे लगाने और उनकी देखभाल में मदद करेगी। बाजार में इन फलों की डिमांड पूरे साल रहती है, तो ये योजना मेहनत को मुनाफे में बदलने का शानदार जरिया है।

कौन से फल उगाएँ?

अगर आप बिहार में खेती करते हैं और इस योजना का फायदा लेना चाहते हैं, तो कुछ चुनिंदा फलों की बागवानी कर सकते हैं। क्लस्टर में बागवानी योजना के तहत अमरूद, आंवला, लेमनग्रास, पपीता, नींबू, बेल, स्ट्रॉबेरी और ड्रैगन फ्रूट शामिल हैं। इन फलों की खेती न सिर्फ आसान है, बल्कि इनकी माँग भी बाजार में अच्छी रहती है। स्ट्रॉबेरी और ड्रैगन फ्रूट जैसे फल थोड़े महँगे बिकते हैं, जिससे कमाई और भी बढ़ सकती है। इन फसलों को चुनकर आप कम समय में अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। खेत में इन पौधों को लगाने से पहले योजना की शर्तों को अच्छे से समझ लें।

आवेदन कैसे करें?

इस योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। तरीका बेहद आसान है:

  1. सबसे पहले बिहार सरकार की हॉर्टिकल्चर वेबसाइट (horticulture.bihar.gov.in) पर जाएँ।
  2. होम पेज पर “योजना” विकल्प चुनें।
  3. “क्लस्टर में बागवानी योजना” पर क्लिक करें।
  4. बागवानी सब्सिडी के लिए आवेदन का ऑप्शन चुनें।
  5. आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाएगा।
  6. मांगी गई जानकारी, जैसे नाम, पता, खेत का विवरण आदि, सही-सही भरें।
  7. सारी डिटेल भरने के बाद फॉर्म सबमिट कर दें।

आवेदन जमा होने के बाद आपकी डिटेल्स की जाँच होगी। सब कुछ ठीक रहा तो सब्सिडी का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। आवेदन करते समय सावधानी बरतें और जरूरी कागजात तैयार रखें।

और जानकारी कहाँ से लें?

अगर आप बिहार के किसान हैं और इस योजना के बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं, तो बागवानी निदेशालय की आधिकारिक वेबसाइट (horticulture.bihar.gov.in) पर विजिट करें। वहाँ सारी जानकारी मौजूद है। इसके अलावा, अपने जिले के उद्यान विभाग के सहायक निदेशक से भी संपर्क कर सकते हैं। वो आपको योजना की शर्तों, सब्सिडी की प्रक्रिया और जरूरी कागजात के बारे में विस्तार से बताएँगे। समय पर जानकारी लेकर इस मौके का फायदा उठाएँ और अपनी खेती को नई ऊँचाइयों तक ले जाएँ।

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  • Shashikant

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