31 मार्च तक करें गेहूं बिक्री के लिए MSP रजिस्ट्रेशन, जानें यहाँ आसान तरीका

Wheat Procurement: मध्य प्रदेश में गेहूं उपार्जन के रजिस्ट्रेशन का काम जोर-शोर से शुरू हो चुका है। इस प्रक्रिया को किसान-friendly बनाने के लिए सरकार ने कई सुविधाएं प्रदान की हैं। अगर आप एक किसान हैं और अपनी उपज को न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर बेचना चाहते हैं, तो यह लेख आपके लिए मददगार साबित होगा। यहां हम गेहूं उपार्जन के रजिस्ट्रेशन से जुड़ी सभी आवश्यक जानकारी साझा करेंगे।

रजिस्ट्रेशन की शुरुआत और समय सीमा

मध्य प्रदेश सरकार ने 20 जनवरी 2025 से गेहूं उपार्जन के रजिस्ट्रेशन का काम शुरू कर दिया है। किसान 31 मार्च 2025 तक रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। समय पर रजिस्ट्रेशन कराना बेहद जरूरी है ताकि आप अपनी उपज को निर्धारित एमएसपी पर बेच सकें।

गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) 2425 रुपये क्विंटल

इस साल गेहूं का एमएसपी 2425 रुपये प्रति क्विंटल रखा गया है। यह पिछले साल के मुकाबले 150 रुपये अधिक है। इससे किसानों को बेहतर आय मिलने की उम्मीद है।

रजिस्ट्रेशन के लिए जरूरी दस्तावेज

किसानों को गेहूं उपार्जन के रजिस्ट्रेशन के लिए जमीन के कागजात, आधार कार्ड और पहचान पत्र प्रस्तुत करने होंगे। यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि उनका बैंक खाता आधार से लिंक और सक्रिय हो।

रजिस्ट्रेशन कहां और कैसे करें?

मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों की सुविधा के लिए कई विकल्प प्रदान किए हैं। किसान ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, तहसील कार्यालय, सहकारी समितियों, एमपी ऑनलाइन कियोस्क, कॉमन सर्विस सेंटर (CSC), लोक सेवा केंद्र, और साइबर कैफे जैसे स्थानों पर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। फ्री रजिस्ट्रेशन ग्राम पंचायत और तहसील कार्यालयों में होता है, जबकि पेड रजिस्ट्रेशन के लिए अधिकतम 50 रुपये का शुल्क लिया जाता

किसानों की सुविधा के लिए सरकार ने एमपी किसान मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप के माध्यम से किसान बिना किसी परेशानी के घर बैठे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ऐप डाउनलोड करने के बाद अपनी जानकारी भरें और ओटीपी या बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के माध्यम से प्रक्रिया पूरी करें।

रजिस्ट्रेशन के लिए आधार वेरिफिकेशन जरूरी

रजिस्ट्रेशन के लिए आधार वेरिफिकेशन अनिवार्य है। यह ओटीपी या बायोमेट्रिक डिवाइस के माध्यम से किया जा सकता है। आधार और जमीन के रिकॉर्ड में नाम समान होना चाहिए। किसी गड़बड़ी की स्थिति में किसान को तहसील कार्यालय जाकर सुधार कराना चाहिए।

सिकमी, बटाईदार, और वन पट्टाधारी किसानों के लिए रजिस्ट्रेशन की सुविधा केवल सहकारी समितियों और सहकारी मार्केटिंग संस्थानों में उपलब्ध है। इन किसानों को रजिस्ट्रेशन केंद्र पर सभी जरूरी दस्तावेज साथ लेकर जाना होगा।

रजिस्ट्रेशन के दौरान ध्यान देने योग्य बातें

बैंक खाता फिनटेक खातों (जैसे फिनो, पेटीएम, एयरटेल) का उपयोग न करें। सुनिश्चित करें कि आपका बैंक खाता सक्रिय और आधार से लिंक है। सभी दस्तावेजों को जांच कर सही जानकारी प्रदान करें।

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  • Shashikant

    नमस्ते, मैं शशिकांत। मैं 2 साल से पत्रकारिता कर रहा हूं। मुझे खेती से सम्बंधित सभी विषय में विशेषज्ञता प्राप्‍त है। मैं आपको खेती-किसानी से जुड़ी एकदम सटीक ताजा खबरें बताऊंगा। मेरा उद्देश्य यही है कि मैं आपको 'काम की खबर' दे सकूं। जिससे आप समय के साथ अपडेट रहे, और अपने जीवन में बेहतर कर सके। ताजा खबरों के लिए आप Krishitak.com के साथ जुड़े रहिए।

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