धान, मक्का, अरहर की फसल पर बीमा का मौका 1 जुलाई से करें आवेदन, 72 घंटे में मिलेगा हर्जाना

PM Fasal Bima Yojana: आजमगढ़ के किसानों के लिए एक राहत भरी खबर है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अब आप अपने धान, मक्का, और अरहर की फसलों का बीमा करा सकते हैं। यह सुविधा 1 जुलाई 2025 से शुरू हो रही है। जिला समन्वयक पीएम फसल बीमा योजना सोहित यादव ने बताया कि इस योजना से किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से फसल नुकसान होने पर पूरी क्षतिपूर्ति मिलेगी। इसके लिए किसानों को सिर्फ़ 2% प्रीमियम जमा करना होगा। यह योजना खास तौर पर छोटे और मझोले किसानों के लिए मददगार है, जो खेती में जोखिम से बचना चाहते हैं।

फसल बीमा की प्रक्रिया और ज़रूरी जानकारी

फसल बीमा कराने के लिए किसानों को अपने नज़दीकी कृषि विभाग कार्यालय या बीमा कंपनी से संपर्क करना होगा। अगर प्राकृतिक आपदा, जैसे बाढ़, सूखा, या कीट हमला, से फसल को नुकसान होता है, तो किसानों को 72 घंटे के भीतर शिकायत दर्ज करानी होगी। इसके लिए आप कृषि विभाग में लिखित शिकायत दे सकते हैं या टोल-फ्री नंबर 14447 पर कॉल कर सकते हैं। सोहित यादव ने बताया कि यह प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी है, और किसानों को समय पर क्षतिपूर्ति दी जाएगी। बीमा कराने से पहले अपनी फसल और ज़मीन के कागज़ात तैयार रखें, ताकि प्रक्रिया में कोई देरी न हो।

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आजमगढ़ में खरीफ सीजन का लक्ष्य

आजमगढ़ में खरीफ सीजन 2025 के लिए कृषि विभाग ने बड़े लक्ष्य तय किए हैं। जिले में 1.50 लाख हेक्टेयर में धान की रोपाई, 9762 हेक्टेयर में मक्का, और 5343 हेक्टेयर में अरहर की बोआई का लक्ष्य है। धान यहाँ की मुख्य फसल है, और ज्यादातर किसान इसकी खेती करते हैं। पिछले खरीफ सीजन 2024 में 31,405 किसानों ने अपनी फसलों का बीमा कराया था, जिनमें से 1,610 किसानों को 8.65 लाख रुपये की क्षतिपूर्ति मिली थी। इस बार भी किसानों से अपील है कि वे समय रहते बीमा करा लें, ताकि प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान से बचा जा सके।

किसानों के लिए क्यों ज़रूरी है फसल बीमा?

प्राकृतिक आपदाएँ किसी भी समय फसलों को बर्बाद कर सकती हैं। ऐसे में फसल बीमा किसानों के लिए एक सुरक्षा कवच है। यह योजना कम प्रीमियम पर ज्यादा सुरक्षा देती है। अगर आपकी फसल को नुकसान होता है, तो बीमा कंपनी आपकी पूरी बीमित राशि की भरपाई करेगी। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि नुकसान होने पर आप तुरंत, यानी 72 घंटे के भीतर, शिकायत दर्ज करें। यह योजना गाँव के उन किसानों के लिए खास है, जो अपनी आजीविका के लिए पूरी तरह खेती पर निर्भर हैं।

किसानों के लिए यह एक सुनहरा मौका है। 1 जुलाई 2025 से फसल बीमा शुरू हो रहा है। अपने कागज़ात और ज़मीन के दस्तावेज़ तैयार रखें। अधिक जानकारी के लिए अपने नज़दीकी कृषि विभाग कार्यालय या टोल-फ्री नंबर 14447 पर संपर्क करें। फसल बीमा से अपनी खेती को सुरक्षित करें और बेफिक्र होकर खेती करें!

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  • Shashikant

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