खेती के लिए सरकार दे रही डीजल पर सब्सिडी, जानिए कैसे करें आवेदन

इस साल मानसून जहां कई राज्यों में सामान्य से अधिक बारिश हुई है तो कहीं कम बारिश ने किसानों के सामने मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। सूखे जैसे हालात में खेतों की सिंचाई के लिए डीजल पंपों पर निर्भर किसानों को राहत देने के लिए बिहार सरकार ने खरीफ 2025 के लिए डीजल अनुदान योजना शुरू की है।

इस योजना के तहत किसानों को डीजल पर 75 रुपये प्रति लीटर की दर से सब्सिडी मिलेगी, जो प्रति एकड़ 750 रुपये प्रति सिंचाई के हिसाब से दी जाएगी। यह योजना धान, मक्का, दलहन, तिलहन, सब्जियों और औषधीय फसलों की सिंचाई करने वाले किसानों के लिए वरदान साबित होगी। आइए, आसान भाषा में जानते हैं कि इस योजना से कितना लाभ मिलेगा और आवेदन कैसे करना है।

कितनी मिलेगी सब्सिडी

इस योजना के तहत किसानों को खरीफ फसलों की सिंचाई के लिए डीजल पंपों पर खर्च होने वाले डीजल पर सब्सिडी दी जाएगी। प्रति सिंचाई 750 रुपये प्रति एकड़ की दर से अनुदान मिलेगा। धान के बिचड़ा और जूट की फसल के लिए अधिकतम 2 सिंचाई यानी 1500 रुपये प्रति एकड़ तक की मदद मिलेगी। वहीं, धान, मक्का, दलहनी, तिलहनी, मौसमी सब्जी, औषधीय और सुगंधित पौधों की खड़ी फसल के लिए अधिकतम 3 सिंचाई यानी 2250 रुपये प्रति एकड़ तक सब्सिडी दी जाएगी।

यह अनुदान अधिकतम 8 एकड़ की सिंचाई के लिए उपलब्ध होगा। चाहे आप ग्रामीण क्षेत्र के किसान हों या शहरी नगर निकाय क्षेत्र के, यह योजना सभी के लिए है। लेकिन ध्यान रहे, डीजल बिहार के रजिस्टर्ड पेट्रोल पंप से ही खरीदना होगा, वरना सब्सिडी नहीं मिलेगी।

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कौन ले सकता है लाभ

इस योजना का लाभ केवल उन किसानों को मिलेगा, जो कृषि विभाग के डीबीटी पोर्टल (dbtagriculture.bihar.gov.in) पर पंजीकृत हैं। परिवार में केवल एक सदस्य को ही यह अनुदान मिलेगा। पति-पत्नी और उनके नाबालिग बच्चों को एक परिवार माना जाएगा, और उनके लिए एक ही आवेदन स्वीकार होगा। अगर परिवार में बंटवारा हो चुका है, तो अलग-अलग आवेदन किए जा सकते हैं, बशर्ते एक ही जमीन के लिए दोहरा आवेदन न हो। गैर-रैयत किसान, जो दूसरों की जमीन पर खेती करते हैं, उन्हें वार्ड सदस्य, मुखिया, सरपंच या पंचायत समिति सदस्य और कृषि समन्वयक से सत्यापित दस्तावेज अपलोड करना होगा। सब्सिडी की राशि केवल आधार से लिंक और NPCI से जुड़े बैंक खाते में ही भेजी जाएगी।

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आवेदन कैसे करें

पहले से पंजीकृत किसानों को दोबारा रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। वे सीधे डीबीटी पोर्टल dbtagriculture.bihar.gov.in या Bihar Krishi App पर जाकर “अनुदान के लिए आवेदन” मेनू में “डीजल अनुदान” विकल्प चुन सकते हैं। गैर-पंजीकृत किसानों को पहले पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। आवेदन के लिए 13 अंकों का पंजीकरण नंबर भरना अनिवार्य है। डीजल की खरीद का डिजिटल या कम्प्यूटरीकृत वाउचर अपलोड करना होगा, जो योजना शुरू होने से लेकर 10 अक्टूबर 2025 तक का होना चाहिए। वाउचर में पेट्रोल पंप से किसान के पंजीकरण नंबर के आखिरी 10 अंक, किसान का हस्ताक्षर और पूरा नाम होना जरूरी है। आवेदन आप अपने मोबाइल, लैपटॉप, कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) या वसुधा केंद्र से कर सकते हैं।

योजना से जुड़ी जरूरी बातें

यह अनुदान केवल बिहार के पेट्रोल पंपों से खरीदे गए डीजल पर मिलेगा। योजना की शुरुआत और अंतिम तारीख 10 अक्टूबर 2025 के बीच खरीदे गए डीजल के लिए ही सब्सिडी दी जाएगी। अगर आपका बैंक खाता आधार और NPCI से लिंक नहीं है, तो आपको यह लाभ नहीं मिलेगा। गैर-रैयत किसानों को सत्यापन के लिए स्थानीय जनप्रतिनिधि और कृषि समन्वयक से दस्तावेज सत्यापित करवाना होगा। अधिक जानकारी के लिए आप अपने नजदीकी कृषि समन्वयक, प्रखंड कृषि पदाधिकारी, अनुमंडल कृषि पदाधिकारी, जिला कृषि पदाधिकारी या किसान कॉल सेंटर के टोल-फ्री नंबर 18001801551 पर संपर्क कर सकते हैं। पूरी जानकारी कृषि विभाग की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।

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  • Shashikant

    नमस्ते, मैं शशिकांत। मैं 2 साल से पत्रकारिता कर रहा हूं। मुझे खेती से सम्बंधित सभी विषय में विशेषज्ञता प्राप्‍त है। मैं आपको खेती-किसानी से जुड़ी एकदम सटीक ताजा खबरें बताऊंगा। मेरा उद्देश्य यही है कि मैं आपको 'काम की खबर' दे सकूं। जिससे आप समय के साथ अपडेट रहे, और अपने जीवन में बेहतर कर सके। ताजा खबरों के लिए आप Krishitak.com के साथ जुड़े रहिए।

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