CM Yuva Udyami Yojana: उत्तर प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान (MYUVA) योजना युवाओं को स्वरोजगार और आत्मनिर्भरता की राह दिखा रही है। 2025 में यह योजना नए बदलावों के साथ और सुलभ हो गई है, जिससे 8वीं पास से लेकर MBA धारक तक सभी युवा ₹5 लाख तक का ब्याज-मुक्त लोन लेकर अपना व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। इसका उद्देश्य न केवल युवाओं को उद्यमी बनाना है, बल्कि उन्हें दूसरों के लिए रोजगार सृजन करने में सक्षम बनाना भी है। उत्तर प्रदेश, जहां 56% आबादी युवा है, के लिए यह योजना आर्थिक विकास का मजबूत आधार तैयार कर रही है। इस लेख में हम योजना के लाभ, पात्रता, आवेदन प्रक्रिया, और नए बदलावों की विस्तृत जानकारी देंगे।
योजना क्या है
मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान उत्तर प्रदेश के MSME विभाग द्वारा 2024 में शुरू की गई एक महत्वाकांक्षी योजना है। इसका लक्ष्य हर साल 1 लाख युवाओं को सूक्ष्म उद्यम स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता देना है। अगले 10 वर्षों में 10 लाख युवाओं को उद्यमी बनाने का लक्ष्य है। सरकार ने 2024-25 के बजट में इसके लिए 1000 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। यह योजना 21 से 40 वर्ष के युवाओं को ₹5 लाख तक का ब्याज-मुक्त लोन प्रदान करती है, जिसे 4 साल में किश्तों में चुकाना होता है। लोन के साथ 10% मार्जिन मनी अनुदान भी मिलता है।
नए बदलाव
2025 में योजना को और समावेशी बनाने के लिए महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। अब तकनीकी डिग्री या डिप्लोमा धारकों, जैसे बीई, बीटेक, एमबीए, बीसीए, सीए, या आर्किटेक्ट, को अलग से प्रशिक्षण की जरूरत नहीं है। वे सीधे लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं। इससे पढ़े-लिखे युवाओं को तुरंत व्यवसाय शुरू करने में आसानी होगी।
दूसरा बड़ा बदलाव 8वीं पास युवाओं को शामिल करना है। पहले उच्च शिक्षा की शर्त थी, लेकिन अब कम पढ़े-लिखे युवा भी 30 घंटे (5 दिन) के ऑनलाइन या ऑफलाइन प्रशिक्षण के बाद लोन ले सकते हैं। यह प्रशिक्षण विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन, या ODOP प्रशिक्षण योजनाओं के तहत मुफ्त दिया जाता है। इन बदलावों ने योजना को ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के युवाओं के लिए सुलभ बनाया है।
पात्रता और दस्तावेज
योजना का लाभ लेने के लिए युवा को उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए। आयु 21 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। न्यूनतम शैक्षिक योग्यता 8वीं पास है, जबकि इंटरमीडिएट पास वालों को प्राथमिकता मिलती है। आवेदक को किसी अन्य सरकारी स्वरोजगार योजना (PM Svanidhi को छोड़कर) का लाभ नहीं लेना चाहिए और उसे नोटरीकृत शपथ पत्र देना होगा।
आवेदन के लिए आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, 8वीं/10वीं या उच्च शिक्षा का प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो, बैंक पासबुक, आय प्रमाण पत्र, और बिजनेस प्लान की जरूरत होती है। बिजनेस प्लान में व्यवसाय का प्रकार, लागत, और आय की संभावना स्पष्ट करनी होती है।
आवेदन प्रक्रिया
आवेदन प्रक्रिया सरल और डिजिटल है। सबसे पहले, आधिकारिक वेबसाइट msme.up.gov.in या yuvasathi.in पर जाएं। नए उपयोगकर्ता को रजिस्ट्रेशन के लिए मोबाइल नंबर और OTP के साथ पंजीकरण करना होगा। तकनीकी डिग्री वालों को बिजनेस प्लान के साथ सीधे आवेदन करना है।
8वीं पास युवाओं को पहले प्रशिक्षण पूरा करना होगा, जिसके लिए जिला उद्योग केंद्र या KVK से संपर्क करें। प्रशिक्षण के बाद आवेदन जिला उद्योग केंद्र के माध्यम से बैंक को भेजा जाता है। बैंक द्वारा प्रोजेक्ट की जांच के बाद लोन स्वीकृत होता है। CGTMSE कवरेज का खर्च सरकार वहन करती है, इसलिए गारंटी की जरूरत नहीं। 2025-26 में 2700 युवाओं को लोन देने का लक्ष्य है, और अब तक 84 युवाओं को लोन वितरित हो चुका है।
लाभ और व्यवसाय के अवसर
यह योजना ब्याज-मुक्त लोन, मुफ्त प्रशिक्षण, और सरल शर्तों के कारण खास है। लोन की राशि ₹4.5 लाख तक पहले चरण में और दूसरा चरण (पहले लोन का दोगुना, अधिकतम ₹7.5 लाख) उपलब्ध है। 10% मार्जिन मनी अनुदान लागत को कम करता है। गोरखपुर और बस्ती में 2500 युवाओं को ₹100 करोड़ का लोन वितरित हुआ है।
युवा मोबाइल रिपेयरिंग, साइबर कैफे, टेंट हाउस, पशुपालन, किराना दुकान, सिलाई-कढ़ाई केंद्र, ऑटोमोबाइल सर्विस, बेकरी, या कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर जैसे व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। तंबाकू, शराब, और 40 माइक्रॉन से कम प्लास्टिक जैसे प्रतिबंधित उत्पादों को छोड़कर सभी सूक्ष्म उद्यमों के लिए लोन लिया जा सकता है।
मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान 2025 उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए स्वरोजगार का सुनहरा अवसर है। 8वीं पास से लेकर MBA धारक तक, हर युवा अपने सपनों को साकार कर सकता है। ब्याज-मुक्त लोन और प्रशिक्षण की सुविधा बेरोजगारी को कम करने और आर्थिक विकास को गति देने में मदद करेगी। अगर आप भी उद्यमी बनना चाहते हैं, तो msme.up.gov.in पर आवेदन करें और अपने भविष्य को नई दिशा दें।
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