किसानों के लिए बड़ी खबर! अब ट्रांसफॉर्मर चोरी होने पर FIR दर्ज होने का लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। राजस्थान के ऊर्जा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) हीरालाल नागर की पहल पर विद्युत वितरण निगमों ने नया आदेश जारी किया है। इसके तहत चोरी हुआ ट्रांसफॉर्मर तुरंत बदला जाएगा, ताकि किसानों की फसल को पानी की कमी न झेलनी पड़े। पहले FIR की प्रक्रिया में हफ्तों लग जाते थे, जिससे बिजली बंद रहती थी और फसलें सूखने की कगार पर आ जाती थीं। इस नई व्यवस्था से किसानों का आर्थिक नुकसान रुकेगा और खेती का काम बिना रुकावट चलेगा।
नई व्यवस्था से तुरंत मिलेगा ट्रांसफॉर्मर
ऊर्जा राज्यमंत्री ने बताया कि अब ट्रांसफॉर्मर चोरी होने पर सहायक अभियंता तुरंत पुलिस थाने में FIR के लिए पत्र भेजेंगे और उसकी रसीद लेंगे। उसी दिन ये जानकारी ई-मेल से अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (सतर्कता) को भेजी जाएगी, जो थाने के साथ मिलकर FIR दर्ज करवाएंगे। खास बात ये है कि FIR का इंतजार किए बिना सहायक अभियंता अपने स्टॉक से नया ट्रांसफॉर्मर दे देंगे। चोरी का पत्र और रसीद अधीक्षण अभियंता को भेजी जाएगी, जो बिना देर किए नया ट्रांसफॉर्मर आवंटित करेंगे। 15 दिन के अंदर FIR दर्ज होना सुनिश्चित होगा, ताकि प्रक्रिया पूरी हो।
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देरी हुई तो पुलिस से समन्वय
अगर 15 दिन में FIR नंबर नहीं मिलता, तो सहायक अभियंता इसका हिसाब रखेंगे और ऐसी घटनाओं की लिस्ट अधीक्षण अभियंता को भेजेंगे। अधीक्षण अभियंता जिला पुलिस अधीक्षक से बात करके FIR जल्दी दर्ज करवाएंगे। हीरालाल नागर ने कहा कि जिलों के दौरे में किसानों ने ट्रांसफॉर्मर चोरी की इस समस्या को उनके सामने रखा था। अब ये नया नियम किसानों को बड़ी राहत देगा। अगर ट्रांसफॉर्मर चोरी हो, तो किसान अपने नजदीकी विद्युत निगम दफ्तर से संपर्क करें, जहाँ सहायक अभियंता तुरंत मदद करेंगे।
पहले ट्रांसफॉर्मर चोरी होने पर बिजली बंद होने से पंप रुक जाते थे, और फसल को पानी न मिलने से भारी नुकसान होता था। अब नई व्यवस्था से किसानों को तुरंत नया ट्रांसफॉर्मर मिलेगा, जिससे खेतों में पानी की कमी नहीं होगी। चाहे धान, गेहूँ, या सब्जियों की खेती हो, ये नियम हर किसान के लिए वरदान है। विद्युत निगम के इस कदम से किसानों की मेहनत सुरक्षित रहेगी, और उनकी फसल लहलहाएगी।
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