बिहार में प्याज की बंपर पैदावार के बाद गोदाम की कमी से फसल खराब होने का डर रहता है। इस समस्या को देखते हुए बिहार सरकार ने राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत 2024-25 के लिए प्याज भंडारण योजना शुरू की है। इस योजना में 23 जिलों के किसानों को 50 मीट्रिक टन के प्याज गोदाम बनाने के लिए 75 फीसदी सब्सिडी यानी 4.5 लाख रुपये की मदद मिलेगी। इससे न सिर्फ आप अपनी फसल को सुरक्षित रख सकेंगे, बल्कि बाजार में सही समय पर बेहतर दाम भी पा सकेंगे। आइए जानते हैं कि ये योजना क्या है और इसका फायदा कैसे उठाएं।
प्याज भंडारण की चुनौती और समाधान
इस बार फसल वर्ष 2024-25 में प्याज का उत्पादन 19 फीसदी बढ़कर 288.77 लाख टन होने की उम्मीद है, जो पिछले साल के 242.67 लाख टन से कहीं ज्यादा है। इतनी बड़ी पैदावार के बाद गोदाम की कमी के कारण किसानों को फसल सस्ते दाम पर बेचनी पड़ती है या खराब होने का डर रहता है। बिहार सरकार ने इस मुश्किल को समझा और प्याज गोदाम बनाने के लिए सब्सिडी देने का फैसला किया। इस योजना के तहत 50 मीट्रिक टन का गोदाम बनाने की लागत 6 लाख रुपये तय की गई है, जिसमें से 4.5 लाख रुपये सरकार देगी। आपको सिर्फ 1.5 लाख रुपये अपनी जेब से लगाने होंगे। ये योजना छोटे और सीमांत किसानों के लिए वरदान है।
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किन जिलों के किसान ले सकते हैं लाभ
ये योजना बिहार के 23 जिलों के किसानों के लिए है। इसमें भोजपुर, बक्सर, जहानाबाद, कैमूर, लखीसराय, नवादा, सारण, शेखपुरा, सिवान, औरंगाबाद, बांका, बेगूसराय, भागलपुर, गया, खगड़िया, मधुबनी, मुंगेर, नालंदा, पटना, पूर्णिया, रोहतास, समस्तीपुर और वैशाली शामिल हैं। अगर आप इन जिलों के किसान हैं, तो ये आपके लिए बड़ा मौका है। गोदाम बनाकर आप अपनी प्याज की फसल को लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं और बाजार में दाम बढ़ने पर उसे बेचकर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं।
प्याज भंडारण योजना के तहत आधुनिक भंडारण संरचना की स्थापना कर अपनी उपज को ज्यादा समय तक भंडारित कर लाभ उठायें |
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गोदाम की लागत और सब्सिडी की जानकारी
प्याज भंडारण के लिए 50 मीट्रिक टन की क्षमता वाला गोदाम बनाने की कुल लागत 6 लाख रुपये तय की गई है। इसमें से 75 फीसदी यानी 4.5 लाख रुपये की सब्सिडी सरकार देगी। आपको सिर्फ 25 फीसदी यानी 1.5 लाख रुपये अपनी जेब से खर्च करने होंगे। ये गोदाम बिहार कृषि विश्वविद्यालय (BAU), सबौर और भूमि संरक्षण निदेशालय द्वारा अनुमोदित डिजाइन और नक्शे के आधार पर बनेगा। इस डिजाइन को आप बिहार उद्यानिकी विभाग की वेबसाइट horticulture.bihar.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं। गोदाम बनने के बाद आप अपनी फसल को 6-8 महीने तक सुरक्षित रख सकते हैं और बाजार में दाम बढ़ने पर बेच सकते हैं।
आवेदन करने का आसान तरीका
इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। सबसे पहले बिहार उद्यानिकी विभाग की वेबसाइट horticulture.bihar.gov.in पर जाएं। वहां ‘राष्ट्रीय कृषि विकास योजना’ के तहत ‘प्याज भंडारण इकाई’ का विकल्प चुनें। आवेदन फॉर्म में अपनी जानकारी, जैसे नाम, पता, और डीबीटी रजिस्ट्रेशन नंबर भरें। अगर आपके पास डीबीटी नंबर नहीं है, तो dbtagriculture.bihar.gov.in पर रजिस्टर करके इसे लें। जरूरी कागजात, जैसे आधार कार्ड, खेत के कागजात, और बैंक खाता विवरण, अपलोड करें।
आवेदन जमा करने के बाद, अगर आपका फॉर्म स्वीकार होता है, तो आदेश मिलने के 15 दिनों के भीतर गोदाम का निर्माण शुरू करना होगा। अगर ऑनलाइन प्रक्रिया में दिक्कत हो, तो अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) या कृषि कार्यालय से मदद लें।
जरूरी दस्तावेज और पात्रता
योजना में शामिल होने के लिए आपको कुछ जरूरी कागजात जमा करने होंगे। इसमें आधार कार्ड, खसरा-खतौनी (जमीन के कागजात), बैंक खाता विवरण, और डीबीटी रजिस्ट्रेशन नंबर शामिल हैं। रैयत किसान अपनी जमीन के कागजात और गैर-रैयत किसान एकरारनामा के आधार पर आवेदन कर सकते हैं। केवल बिहार के मूल निवासी किसान ही इस योजना के लिए पात्र होंगे। एक परिवार से सिर्फ एक किसान को इसका लाभ मिलेगा। अगर आपने पहले किसी दूसरी भंडारण योजना, जैसे कोल्ड स्टोरेज सब्सिडी, का फायदा लिया है, तो आप इस योजना में शामिल नहीं हो सकते। ये शर्तें छोटे और सीमांत किसानों को प्राथमिकता देने के लिए बनाई गई हैं।
किसानों के लिए सलाह
किसान भाइयों, अगर आप बिहार के उपरोक्त 23 जिलों में से किसी एक में रहते हैं, तो इस योजना का लाभ जरूर उठाएं। प्याज स्टोरेज हाउस बनाकर आप न सिर्फ अपनी उपज को सुरक्षित रख सकेंगे, बल्कि बाजार में बेहतर दाम भी प्राप्त कर सकेंगे। आवेदन करने और योजना से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं या नजदीकी कृषि विभाग के कार्यालय से संपर्क करें।
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