गन्ने की खेती करने वाले किसानों के लिए एक सुनहरा मौका आया है। मध्य प्रदेश सरकार ने ई-कृषि यंत्र अनुदान योजना शुरू की है, जिसके तहत गन्ना खेती में काम आने वाले चार महत्वपूर्ण कृषि यंत्रों पर भारी सब्सिडी दी जा रही है। यह योजना किसानों को आधुनिक तकनीक अपनाने और खेती की लागत कम करने में मदद करेगी। आवेदन की प्रक्रिया 23 सितंबर 2025 से शुरू हो चुकी है। अगर आप भी गन्ना किसान हैं, तो इस मौके को हाथ से न जाने दें।
कौन से यंत्रों पर मिलेगी सब्सिडी?
इस योजना के तहत सरकार ने गन्ना खेती के लिए जरूरी चार यंत्रों को चुना है। इनमें रिजर, शुगरकेन रेटून मैनेजर, शुगर केन कटर प्लांटर और स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम शामिल हैं। ये यंत्र गन्ने की खेती को आसान बनाते हैं और फसल अवशेष प्रबंधन में भी मदद करते हैं। इनके इस्तेमाल से न केवल समय बचता है, बल्कि उत्पादन बढ़ाने और लागत घटाने में भी सहायता मिलती है। यह योजना पूरे मध्य प्रदेश के किसानों के लिए उपलब्ध है।
कितनी सब्सिडी मिलेगी?
ई-कृषि यंत्र अनुदान योजना के तहत लघु और सीमांत किसानों को यंत्र की लागत का 40 से 50 प्रतिशत तक सब्सिडी दी जाएगी। वहीं, सामान्य वर्ग के किसानों को 30 से 40 प्रतिशत तक अनुदान मिलेगा। अगर आप सटीक जानकारी चाहते हैं कि आपको कितना अनुदान मिल सकता है, तो ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर उपलब्ध सब्सिडी कैलकुलेटर का उपयोग करें। यह टूल आपको यंत्र की कीमत के आधार पर अनुदान की गणना करने में मदद करेगा।
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आवेदन के लिए डिमांड ड्राफ्ट की जरूरत
इस योजना में आवेदन करने के लिए किसानों को एक डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) जमा करना होगा, जो धरोहर राशि के रूप में लिया जाता है। यह डीडी आपके जिले के सहायक कृषि यंत्री के नाम पर बनवाना होगा। अलग-अलग यंत्रों के लिए धरोहर राशि इस प्रकार है स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम के लिए 3500 रुपये, रिजर के लिए 3000 रुपये, शुगरकेन रेटून मैनेजर के लिए 5000 रुपये और शुगर केन कटर प्लांटर के लिए 4000 रुपये। बिना डीडी के आवेदन स्वीकार नहीं होगा, इसलिए इस बात का ध्यान रखें।
जरूरी दस्तावेज क्या होंगे?
आवेदन के लिए कुछ जरूरी दस्तावेज तैयार रखें। आपको आधार कार्ड की कॉपी, आधार से लिंक्ड मोबाइल नंबर, बैंक पासबुक की पहली पेज की फोटोकॉपी, खसरा या खतौनी की कॉपी और डिमांड ड्राफ्ट की जरूरत होगी। अगर आप अनुसूचित जाति या जनजाति वर्ग से हैं, तो जाति प्रमाणपत्र भी जमा करना होगा। ये दस्तावेज ऑनलाइन आवेदन और सत्यापन के दौरान काम आएंगे।
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आवेदन कैसे करें?
इस योजना का लाभ उठाने के लिए मध्य प्रदेश के किसानों को ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन 23 सितंबर 2025 से शुरू हो चुके हैं। अगर आवेदनों की संख्या ज्यादा हुई, तो लॉटरी के जरिए चयन होगा, जिसकी जानकारी बाद में दी जाएगी। आवेदन करते समय डिमांड ड्राफ्ट की स्कैन कॉपी अपलोड करना न भूलें। स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम के लिए आवेदन करने वाले किसानों के पास कंबाइन हार्वेस्टर होना जरूरी है।
इन बातों का रखें ध्यान
आवेदन से पहले कुछ जरूरी बातें जान लें। अगर आपने पहले स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम पर सब्सिडी ली है, तो आप दोबारा इसके लिए आवेदन नहीं कर सकते। अन्य यंत्रों के लिए ऐसी कोई पाबंदी नहीं है। सुनिश्चित करें कि आपके दस्तावेज पूरे हों और डीडी सही नाम से बना हो। ज्यादा जानकारी के लिए अपने जिला कृषि कार्यालय या ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर जाएं।
यह योजना गन्ना किसानों के लिए आधुनिक खेती की दिशा में एक बड़ा कदम है। इन यंत्रों के इस्तेमाल से न केवल मेहनत कम होगी, बल्कि फसल की गुणवत्ता और उत्पादन भी बढ़ेगा। अगर आप गन्ना खेती करते हैं, तो तुरंत इस योजना का लाभ उठाएं। अपने नजदीकी कृषि कार्यालय से संपर्क करें और आवेदन प्रक्रिया को जल्द पूरा करें।
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