बिहार में मछली पालने और बेचने वालों के लिए अच्छी खबर है। बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री मछुआ कल्याण योजना शुरू की है, जिसके तहत मछुआरों को मछली पकड़ने और बेचने का काम आसान करने के लिए आर्थिक मदद दी जा रही है। इस योजना में मछुआरों को मछली पकड़ने और बिक्री के लिए मुफ्त किट मिलेगी। साथ ही, मछली को ताज़ा रखकर बाजार तक ले जाने के लिए थ्री-व्हीलर वाहन पर आधी कीमत की छूट दी जाएगी। यह वाहन आइस बॉक्स के साथ आएगा, ताकि मछली खराब न हो। सरकार ने मई में इस योजना की अधिसूचना जारी की थी। जो मछुआरे इस मदद का फायदा उठाना चाहते हैं, उन्हें 31 अगस्त 2025 तक आवेदन करना होगा।
योजना से क्या मिलेगा
इस योजना का मकसद मछुआरों की कमाई बढ़ाना और उनके काम को बेहतर करना है। सरकार चयनित मछुआरों और मछली बेचने वालों को मछली पकड़ने और बिक्री के लिए ज़रूरी सामान मुफ्त देगी। इससे मछली पकड़ना आसान होगा और ग्राहकों को साफ-सुथरी मछली मिलेगी। इसके अलावा, जो लोग थोक या खुदरा मछली बेचते हैं, उन्हें थ्री-व्हीलर वाहन पर 50 फीसदी छूट मिलेगी। यह वाहन मछली को ताज़ा रखने में मदद करेगा और बाजार तक ले जाना आसान होगा। इससे मछुआरों का व्यापार बढ़ेगा और उनकी मेहनत का सही दाम मिलेगा।
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योजना कैसे काम करेगी
इस योजना को लागू करने के लिए सरकार ने साफ प्रक्रिया बनाई है। मछुआरों को पहले सरकार द्वारा चुनी गई एजेंसी से थ्री-व्हीलर वाहन या मछली किट का कोटेशन लेना होगा। यह कोटेशन जिला मत्स्य कार्यालय में जमा करना होगा। अगर वाहन लेना है, तो मछुआरे को वाहन की आधी कीमत बैंक ड्राफ्ट के ज़रिए एजेंसी या जिला कार्यालय में जमा करनी होगी। जिला मत्स्य अधिकारी इन दस्तावेज़ों की जाँच करेंगे और फिर एजेंसी को वाहन या किट देने का आदेश देंगे। मुफ्त किट और वाहनों का बँटवारा जिला स्तर पर खास शिविरों में होगा, ताकि मछुआरों को आसानी हो।
कौन ले सकता है फायदा
यह योजना उन मछुआरों और मछली विक्रेताओं के लिए है जो बिहार में मछली पकड़ने या बेचने का काम करते हैं। मत्स्यजीवी सहयोग समिति के सदस्य, अनुसूचित जाति या जनजाति के लोग, जीविका समूह से जुड़े मछुआरे, या किसान उत्पादक संगठन (FFPO) के सदस्य आवेदन कर सकते हैं। लेकिन जिन्होंने पहले ऐसी ही किसी योजना का फायदा लिया है, वे इस बार आवेदन नहीं कर पाएँगे। चयन के लिए उप मत्स्य निदेशक की अगुवाई में एक समिति बनेगी, जो आवेदनों की जाँच कर लाभार्थियों का चयन करेगी।
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आवेदन के लिए ज़रूरी कागज़
आवेदन करते समय मछुआरों को कुछ ज़रूरी कागज़ जमा करने होंगे। इसमें उनकी मछली बिक्री की जगह, जैसे दुकान या ठेले की पोस्टकार्ड साइज़ की तस्वीर शामिल है। साथ ही, एक हस्ताक्षरित घोषणा-पत्र देना होगा, जिसमें यह लिखा हो कि बिक्री की जगह पर कोई विवाद नहीं है। मछुआरे को अपने बैंक खाते का नंबर, IFSC कोड, और मोबाइल नंबर भी देना होगा। इसके अलावा, आधार कार्ड, निवास प्रमाण, और जाति प्रमाण पत्र (अगर लागू हो) जमा करना होगा। ये कागज़ तैयार रखने से आवेदन में देरी नहीं होगी।
आवेदन कैसे करें
इस योजना के लिए आवेदन ऑनलाइन करना होगा। मछुआरे http://fisheries.bihar.gov.in/ वेबसाइट पर जाकर फॉर्म भर सकते हैं। आवेदन की आखिरी तारीख 31 अगस्त 2025 है। योजना की पूरी जानकारी, जैसे अधिसूचना (संख्या-2050, दिनांक 08.05.2025), बिहार सरकार की वेबसाइट http://state.bihar.gov.in/ahd/CitizenHome.html पर उपलब्ध है। मछुआरों को सलाह है कि वे समय रहते आवेदन करें, ताकि इस मौके का फायदा उठा सकें।
मछुआरों के लिए सुझाव
मछुआरों को इस योजना का पूरा फायदा लेने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले, सभी कागज़ पहले से तैयार कर लें, ताकि आवेदन में कोई परेशानी न हो। नज़दीकी जिला मत्स्य कार्यालय से संपर्क करें, जहाँ एजेंसी और प्रक्रिया की जानकारी मिलेगी। थ्री-व्हीलर वाहन और आइस बॉक्स का इस्तेमाल कर मछली को साफ और ताज़ा रखें, ताकि ग्राहकों की संख्या बढ़े। इससे न सिर्फ़ कमाई बढ़ेगी, बल्कि मछली का व्यापार भी ज़्यादा व्यवस्थित होगा। यह योजना मछुआरों की मेहनत को नई दिशा देने का सुनहरा मौका है।
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