किसानों के लिए खुशखबरी, यूपी सरकार दे रही 54 हजार सोलर पंप, ऐसे करें आवेदन

सोलर पंप योजना: उत्तर प्रदेश सरकार ने साल 2024-25 के लिए पीएम किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान के तहत 54,000 सोलर पंप बाँटने का बड़ा ऐलान किया है। ये योजना पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर चल रही है, यानी जल्दी करो तो मौका पक्का। इसमें केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार मिलकर किसानों को मोटी सब्सिडी देगी, ताकि खेतों में सूरज की ताकत से पानी की बरसात हो सके। डीजल और बिजली के झंझट से छुटकारा पाने का ये सुनहरा मौका है।

इसके लिए आपको ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पूरी करनी होगी, और शुरू में 5,000 रुपये की टोकन राशि जमा करनी पड़ेगी। गाँव के मेहनती भाइयों के लिए ये योजना खेती को आसान और सस्ता बनाने वाली है।

योजना का पूरा हाल: क्या और कैसे?

सोलर पंप योजना में 54,000 सोलर पंप बाँटे जाएँगे, और हर जिले के लिए इनकी संख्या तय है। जो पहले आएगा, उसे पहले मिलेगा – ये नियम बुकिंग से लेकर वितरण तक लागू रहेगा। उत्तर प्रदेश सरकार चाहती है कि डीजल पंप और पुराने ट्यूबवेल को सोलर पंप से बदला जाए। सोलर पंप लगने के बाद ट्यूबवेल का बिजली कनेक्शन काट दिया जाएगा, और भविष्य में बोरिंग पर बिजली कनेक्शन भी नहीं मिलेगा। दोहित और अति दोहित इलाकों में नए सोलर पंप नहीं लगेंगे, यानी वहाँ पानी का ज्यादा दोहन रोकने के लिए सख्ती है।

अगर आप सूक्ष्म सिंचाई (ड्रिप या स्प्रिंकलर) इस्तेमाल करते हैं, तो डीजल पंप को सोलर में बदल सकते हैं। नहीं तो उद्यान विभाग का त्रिपक्षीय अनुबंध सत्यापन के वक्त देना होगा। ये योजना खेती को सस्ता और हराभरा बनाने का बड़ा कदम है।

ये भी पढ़ें- कृषि विभाग देगा धान के उन्नत किस्म के बीज, कृषि अधिकारी बोले किसान 15 जून से 15 जुलाई तक कर सकते हैं धान की रोपाई

पात्रता और शर्तें

पीएम किसान ऊर्जा सुरक्षा योजना का फायदा हर किसान नहीं ले सकता, इसके लिए कुछ शर्तें हैं। सबसे पहले, आपको अपनी बोरिंग खुद करानी होगी। 2 एचपी पंप के लिए 4 इंच, 3 और 5 एचपी के लिए 6 इंच, और 7.5 व 10 एचपी के लिए 8 इंच की बोरिंग जरूरी है। गहराई के हिसाब से पंप चुनें – 22 फीट तक 2 एचपी सर्फेस, 50 फीट तक 2 एचपी सबमर्सिबल, 150 फीट तक 3 एचपी, 200 फीट तक 5 एचपी, और 300 फीट तक 7.5 व 10 एचपी सबमर्सिबल।

सत्यापन के वक्त बोरिंग नहीं मिली, तो 5,000 रुपये की टोकन मनी जब्त हो जाएगी, और आवेदन रद्द। गाँव में लोग कहते हैं, “पहले तैयारी करो, फिर फायदा लो।” अगर सूक्ष्म सिंचाई नहीं करते, तो उद्यान विभाग का अनुबंध देना होगा, वरना मौका हाथ से निकल जाएगा।

टोकन

आवेदन प्रक्रिया में पहले 5,000 रुपये की टोकन राशि जमा करनी होगी। टोकन कन्फर्म होने के 14 दिन के अंदर बाकी किसान अंश (टेबल में नीचे देखें) ऑनलाइन या इंडियन बैंक में जमा करना जरूरी है। ऐसा नहीं किया, तो आपका चयन रद्द हो जाएगा, और टोकन मनी भी सरकार रख लेगी। सत्यापन में कोई गड़बड़ हुई – जैसे बोरिंग नहीं मिली या अनुबंध नहीं दिया – तो भी टोकन मनी डूब जाएगी। सब्सिडी के बाद बाकी राशि के लिए लोन ले सकते हो, और कृषि अवस्थापना निधि (AIF) से ब्याज में छूट भी मिलेगी।

सोलर पंप की कीमत और सब्सिडी

सोलर पंप योजना में सरकार बड़ी सब्सिडी दे रही है, ताकि किसानों पर बोझ कम पड़े। नीचे टेबल में देखें कि कौन सा पंप कितने का है, कितना अनुदान मिलेगा, और आपको कितना देना होगा:

पंप का प्रकारकीमत (₹)केंद्र सरकार का अनुदान (₹)राज्य सरकार का अनुदान (₹)कुल अनुदान (₹)किसान का योगदान (₹)
2 HP DC सरफेस1,71,71659,29143,7391,03,03063,686
2 HP AC सरफेस1,71,71659,29143,7391,03,03063,686
2 HP DC सबमर्सिबल1,74,54160,98643,7391,04,72564,816
2 HP AC सबमर्सिबल1,74,07360,70543,7391,04,44464,629
3 HP DC सबमर्सिबल2,32,72182,47657,1571,39,63388,088
3 HP AC सबमर्सिबल2,30,44581,11057,1571,38,26787,178
5 HP AC सबमर्सिबल3,27,4981,08,44988,0501,96,4991,25,999
7.5 HP AC सबमर्सिबल4,44,0941,47,1141,19,3422,66,4561,72,638
10 HP AC सबमर्सिबल5,57,6201,47,1141,19,3422,66,4562,86,164

उदाहरण के लिए, 2 एचपी डीसी सर्फेस पंप की कीमत 1,71,716 रुपये है, जिसमें कुल 1,03,030 रुपये की सब्सिडी मिलेगी, और आपको सिर्फ 63,686 रुपये देने होंगे। बाकी राशि लोन से भर सकते हो, और ब्याज में छूट भी पक्की।

आवेदन कैसे करें

आवेदन प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए सब ऑनलाइन है। उत्तर प्रदेश कृषि विभाग की वेबसाइट (www.agriculture.up.gov.in) पर जाओ। वहाँ ‘सोलर पंप हेतु बुकिंग’ का ऑप्शन मिलेगा। फॉर्म भरते वक्त आधार, बैंक खाता और खेत की जानकारी दो। फिर 5,000 रुपये की टोकन मनी ऑनलाइन जमा करो। टोकन कन्फर्म होने के 14 दिन में बाकी किसान अंश चालान से इंडियन बैंक में या ऑनलाइन जमा करो। सही तरीके से आवेदन करो, और सोलर पंप योजना का फायदा पाओ।

सख्त नियम

सोलर पंप लगने के बाद खेत की जगह बदलने की इजाजत नहीं है। अगर ऐसा किया, तो सारी सब्सिडी वापस वसूल होगी। ये नियम इसलिए है कि योजना का फायदा सही जगह पर लंबे वक्त तक मिले। शुरू में सही जगह चुनो, ताकि बाद में पछतावा न हो। सूरज की ताकत से खेत को हरा-भरा रखने का ये मौका बार-बार नहीं आएगा।

ये भी पढ़ें- ड्रोन से फर्टिलाइजर छिड़काव पर सरकार दे रही 480 रुपये प्रति एकड़, 50% सब्सिडी, देखें आवेदन और DBT की पूरी जानकारी

Author

  • Shashikant

    नमस्ते, मैं शशिकांत। मैं 2 साल से पत्रकारिता कर रहा हूं। मुझे खेती से सम्बंधित सभी विषय में विशेषज्ञता प्राप्‍त है। मैं आपको खेती-किसानी से जुड़ी एकदम सटीक ताजा खबरें बताऊंगा। मेरा उद्देश्य यही है कि मैं आपको 'काम की खबर' दे सकूं। जिससे आप समय के साथ अपडेट रहे, और अपने जीवन में बेहतर कर सके। ताजा खबरों के लिए आप Krishitak.com के साथ जुड़े रहिए।

    View all posts

Leave a Comment