मध्य प्रदेश सरकार किसानों की आय बढ़ाने और खेती को आसान बनाने के लिए कृषि यंत्रों पर सब्सिडी दे रही है। कृषि अभियांत्रिकी संचालनालय ने रोटो कल्टीवेटर और मिनी दाल मिल पर 40-50% सब्सिडी के लिए आवेदन माँगे हैं। यह योजना छोटे, सीमांत, महिला, और अनुसूचित जाति/जनजाति किसानों के लिए खास राहत लाई है। आवेदनों के आधार पर लॉटरी से चयन होगा, और अंतिम तिथि अभी तय नहीं है। e-Krishi Yantra Anudan पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं। आइए, जानें इस योजना के लाभ, आवेदन प्रक्रिया, और जरूरी दस्तावेज।
रोटो कल्टीवेटर और मिनी दाल मिल पर सब्सिडी
मध्य प्रदेश कृषि अभियांत्रिकी संचालनालय की Krishi Yantra Anudan Yojana के तहत रोटो कल्टीवेटर और मिनी दाल मिल सहित 13 प्रकार के यंत्रों पर 40-50% सब्सिडी दी जा रही है। रोटो कल्टीवेटर खेत की जुताई और मिट्टी तैयार करने में मदद करता है, जबकि मिनी दाल मिल दालों की प्रोसेसिंग के लिए उपयोगी है, जिससे फसलों का मूल्यवर्धन होता है।
सब्सिडी की राशि यंत्र की लागत, किसान की श्रेणी (महिला, SC/ST, सामान्य), और जोत के आधार पर तय होती है। उदाहरण के लिए, रोटो कल्टीवेटर (लागत 80,000-1,20,000 रुपये) पर 40,000-60,000 रुपये तक सब्सिडी मिल सकती है। मिनी दाल मिल (लागत 50,000-80,000 रुपये) पर 25,000-40,000 रुपये तक सब्सिडी संभव है। सटीक जानकारी के लिए dbt.mpdage.org पर सब्सिडी कैलकुलेटर का उपयोग करें।
डिमांड ड्राफ्ट की अनिवार्यता
कृषि यंत्रों पर सब्सिडी के लिए आवेदन करने वाले किसानों को धरोहर राशि के रूप में डिमांड ड्राफ्ट (DD) जमा करना होगा। रोटो कल्टीवेटर के लिए 2,500 रुपये और मिनी दाल मिल के लिए 2,000 रुपये का ड्राफ्ट “जिले के सहायक कृषि यंत्री” के नाम से बनवाएँ। यह ड्राफ्ट किसान के अपने बैंक खाते से होना चाहिए, और इसकी स्कैन कॉपी e-Krishi Yantra Anudan पोर्टल पर अपलोड करनी होगी। अगर ड्राफ्ट राशि कम हुई, तो आवेदन रद्द हो सकता है। यह नियम सुनिश्चित करता है कि केवल गंभीर किसान ही आवेदन करें। चयन के बाद ड्राफ्ट राशि यंत्र की लागत में समायोजित होगी।
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जरूरी दस्तावेज और पात्रता
योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को कुछ दस्तावेज तैयार रखने होंगे। इनमें आधार कार्ड की कॉपी, आधार से लिंक मोबाइल नंबर (OTP के लिए), बैंक पासबुक का पहला पेज, खसरा/खतौनी या B-1 की नकल, और ट्रैक्टर का रजिस्ट्रेशन कार्ड (रोटो कल्टीवेटर जैसे ट्रैक्टर चालित यंत्रों के लिए) शामिल हैं। पात्रता के लिए किसान का मध्य प्रदेश का स्थायी निवासी होना जरूरी है। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास होनी चाहिए। SC/ST और महिला किसानों को प्राथमिकता दी जाएगी। लॉटरी में चयन के बाद दस्तावेजों का सत्यापन होगा।
e-Krishi Yantra Anudan पोर्टल पर आवेदन प्रक्रिया
किसानों को सब्सिडी के लिए e-Krishi Yantra Anudan पोर्टल (dbt.mpdage.org) पर आवेदन करना होगा। पंजीकृत किसान आधार OTP के जरिए लॉगिन कर आवेदन जमा कर सकते हैं। नए किसानों को पहले MP Online या CSC सेंटर पर बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन के जरिए पंजीकरण कराना होगा। आवेदन के चरण इस प्रकार हैं: पोर्टल पर जाएँ, ‘Apply Online’ चुनें, आधार नंबर और OTP दर्ज करें, यंत्र (रोटो कल्टीवेटर/मिनी दाल मिल) चुनें, दस्तावेज और ड्राफ्ट की स्कैन कॉपी अपलोड करें, और फॉर्म सबमिट करें। आवेदन नंबर नोट करें। लॉटरी के जरिए चयनित किसानों को SMS के माध्यम से सूचना मिलेगी।
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