यूपी में बकरी पालन के लिए मिलेगा 1 करोड़ तक लोन और 50% सब्सिडी, ये है स्कीम

UP Goat Farming: उत्तर प्रदेश में बकरी पालन अब किसानों और युवाओं के लिए एक आकर्षक व्यवसाय बन गया है। राष्ट्रीय पशुधन मिशन (एनएलएम) के तहत चलाई जा रही इस योजना से पशुपालक कम लागत में बड़ा मुनाफा कमा सकते हैं। सरकार ने 2025 में इस योजना को और मजबूत किया है, जिसमें 1 करोड़ रुपये तक का लोन और 50 प्रतिशत तक सब्सिडी का प्रावधान है। बकरी पालन न सिर्फ दूध और मांस से आय देता है, बल्कि यह ग्रामीण रोजगार को बढ़ावा भी देता है। अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं और स्वरोजगार की तलाश में हैं, तो यह योजना आपके लिए सुनहरा अवसर साबित हो सकती है।

योजना के मुख्य लाभ

एनएलएम के तहत बकरी पालन यूनिट स्थापित करने के लिए सरकार 50 प्रतिशत कैपिटल सब्सिडी देती है। सब्सिडी की राशि यूनिट के आकार पर निर्भर करती है। उदाहरण के लिए, 100 मादा + 5 नर बकरियों वाली यूनिट पर 10 लाख रुपये, 200 मादा + 10 नर पर 20 लाख रुपये, और 500 मादा + 25 नर पर अधिकतम 50 लाख रुपये तक सब्सिडी मिल सकती है।

इसके अलावा, बैंक से रियायती दरों पर लोन उपलब्ध है, जो बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए 1 करोड़ रुपये तक हो सकता है। सब्सिडी लोन सैंक्शन के बाद चरणबद्ध तरीके से जारी की जाती है, जिससे किसानों को आर्थिक बोझ कम होता है। यह योजना न केवल उत्पादकता बढ़ाती है, बल्कि अच्छी नस्ल की बकरियों के प्रसार को भी प्रोत्साहित करती है।

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पात्रता के मानदंड

इस योजना का लाभ लेने के लिए कुछ बुनियादी शर्तें पूरी करनी होंगी। आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए। बकरी पालन का प्रशिक्षण लेना अनिवार्य है, जो सरकारी केंद्रों से मुफ्त या नाममात्र शुल्क पर उपलब्ध है। आवेदन के लिए विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करनी होगी, जिसमें व्यवसाय योजना और बजट का विवरण हो। बकरी फार्म के लिए अपनी या पट्टे की जमीन होना जरूरी है। योजना में व्यक्तिगत किसान, उद्यमी, किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ), स्वयं सहायता समूह (एसएचजी), संयुक्त दायित्व समूह (जेएलजी), किसान सहकारी संगठन (एफसीओ) और सेक्शन 8 कंपनियां पात्र हैं।

आवेदन प्रक्रिया

आवेदन प्रक्रिया सरल और ऑनलाइन है। सबसे पहले एनएलएम पोर्टल (nlm.udyamimitra.in) पर रजिस्ट्रेशन करें। उसके बाद आवश्यक दस्तावेजों और डीपीआर के साथ आवेदन जमा करें। राज्य कार्यान्वयन एजेंसी (एसआईए) आवेदन की जांच करेगी। स्वीकृति के बाद बैंक को प्रोजेक्ट भेजा जाएगा, जहां लोन सैंक्शन होगा। लोन मिलने के बाद प्रोजेक्ट शुरू करें, और सब्सिडी चरणबद्ध रूप से जारी हो जाएगी। पूरी प्रक्रिया में 2-3 महीने लग सकते हैं। स्थानीय पशुपालन विभाग से संपर्क करके मार्गदर्शन लें।

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आवश्यक दस्तावेज

आवेदन के लिए निम्नलिखित दस्तावेज तैयार रखें: विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर), भूमि दस्तावेज (मालिकाना हक या पट्टा), पहचान पत्र (आधार कार्ड), बैंक खाता विवरण, बकरी पालन प्रशिक्षण प्रमाण-पत्र या अनुभव प्रमाण, साइट और आवेदक की फोटोग्राफें। ये दस्तावेज ऑनलाइन अपलोड करने होंगे, इसलिए स्कैन कॉपी तैयार रखें।

उत्तर प्रदेश में योजना का प्रभाव

उत्तर प्रदेश में एनएलएम के तहत अब तक 145 प्रोजेक्ट्स को मंजूरी मिल चुकी है, जिनमें से 116 गोट और शीप ब्रीडिंग से जुड़े हैं। इन प्रोजेक्ट्स पर कुल 32.91 करोड़ रुपये की सब्सिडी स्वीकृत हुई है। इससे 846 लोगों को रोजगार मिला है और लगभग 6,000 किसान लाभान्वित हुए हैं। योजना से 28,000 मीट्रिक टन चारा उत्पादन क्षमता बढ़ी है और 30,000 से ज्यादा पशु प्रणाली में शामिल हुए हैं। यह न केवल किसानों की आय बढ़ा रही है, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रही है।

प्राथमिकता और सलाह

योजना में महिलाओं, अनुसूचित जाति/जनजाति के सदस्यों और छोटे-सीमांत किसानों को विशेष प्राथमिकता दी जाती है। आप अकेले या समूह बनाकर आवेदन कर सकते हैं। बकरी पालन शुरू करने से पहले अच्छी नस्ल (जैसे जमनापारी या बीटल) चुनें और टीकाकरण पर ध्यान दें। बाजार सर्वे करें और चारा प्रबंधन की योजना बनाएं। सरकारी योजना का पूरा लाभ उठाकर आप नौकरी छोड़कर स्वरोजगार की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्थानीय पशुपालन कार्यालय से संपर्क करें।

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  • Shashikant

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