Subsidy on Agriculture Equipment: खेती को आसान और फायदेमंद बनाने के लिए सरकार किसानों का साथ दे रही है। मध्य प्रदेश में कृषि यंत्रों पर सब्सिडी की योजना शुरू की गई है, जिससे किसान भाई सस्ते में आधुनिक उपकरण खरीद सकते हैं। इस योजना के तहत ट्रैक्टर से चलने वाले और बिजली या दूसरी शक्ति से चलने वाले यंत्रों पर 40% से 50% तक अनुदान मिलेगा। आवेदन 27 फरवरी से 11 मार्च 2025 तक ऑनलाइन करना होगा। इसके बाद 12 मार्च को लॉटरी से चयन होगा और चुने गए किसानों को सब्सिडी पर यंत्र दिए जाएँगे। गाँव में ये मौका मेहनत को नई ताकत देने वाला है। आइए, इस योजना को विस्तार से समझते हैं।
कितना अनुदान मिलेगा- Subsidy on Agriculture Equipment
इस योजना में हर किसान को उसकी श्रेणी के हिसाब से अलग-अलग सब्सिडी मिलेगी। महिला, पुरुष, जाति वर्ग और जमीन की जोत के आधार पर 40% से 50% तक अनुदान दिया जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार ने हर जिले के लिए लक्ष्य तय किए हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा किसान फायदा उठा सकें। इच्छुक लोग ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर सब्सिडी कैलकुलेटर से पता लगा सकते हैं कि कौन से यंत्र पर कितनी छूट मिलेगी।
किन यंत्रों पर मिलेगी सब्सिडी
कई तरह के आधुनिक यंत्रों पर अनुदान का इंतजाम किया गया है। नीचे टेबल में यंत्रों के नाम और उनके लिए डिमांड ड्राफ्ट (DD) की राशि दी गई है। ये राशि आवेदन के साथ जमा करनी होगी।
यंत्र का नाम | डिमांड ड्राफ्ट राशि (रुपये में) |
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बैकहो / बैकहो लोडर (35 HP ट्रैक्टर चालित) | 8000/- |
सब साइलर | 7500/- |
स्टोन पिकर | 7800/- |
रेज्ड बेड प्लान्टर विथ इन्क्लाइंड प्लेट प्लान्टर एंड शेपर | 6000/- |
पावर स्प्रेयर / बूम स्प्रेयर | 5000/- |
लेजर लेवलर | 6500/- |
फर्टिलाइजर ब्राडकास्टर | 5500/- |
पल्वेराइज़र (3 HP तक) | 7000/- |
कौन ले सकता है फायदा
इस योजना का लाभ लेने के लिए कुछ शर्तें हैं। किसान के पास अपना ट्रैक्टर होना चाहिए। पिछले 5 साल में इस योजना से अनुदान न लिया हो। आवेदन के 7 दिन के अंदर जरूरी कागजात ऑनलाइन अपलोड करने होंगे। अगर आवेदन रद्द हुआ, तो 6 महीने तक दोबारा मौका नहीं मिलेगा। यंत्र सिर्फ चयनित डीलर से ही खरीदना होगा और डीलर को बदल नहीं सकते। नकद भुगतान मान्य नहीं, सिर्फ बैंक ड्राफ्ट, चेक या ऑनलाइन पेमेंट से पैसे देने होंगे। डिमांड ड्राफ्ट जिले के सहायक कृषि यंत्री के नाम से बनवाना होगा।
जरूरी कागजात
आवेदन के बाद ये दस्तावेज ऑनलाइन जमा करने होंगे। आधार कार्ड की कॉपी, बैंक पासबुक का पहला पेज, जाति प्रमाण पत्र (SC/ST किसानों के लिए), बी-1 की प्रति और बिजली कनेक्शन का प्रमाण (सिंचाई यंत्रों के लिए)। जिला अधिकारी इनकी जाँच के बाद क्रय स्वीकृति आदेश जारी करेंगे। गाँव में लोग कहते हैं कि कागजात तैयार रखो, तो काम जल्दी बनता है।
यंत्र खरीदने का तरीका
सब्सिडी पाने का तरीका आसान है। पहले 27 फरवरी से 11 मार्च 2025 तक ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर आवेदन करें। 12 मार्च को लॉटरी से चयन होगा। फिर चयनित डीलर से यंत्र चुनें। क्रय स्वीकृति आदेश मिलने के 20 दिन के अंदर यंत्र खरीद लें। डीलर यंत्र देगा और कागज अपलोड करेगा। 7 दिन में विभाग सत्यापन करेगा। सब ठीक रहा, तो अनुदान आपके खाते में आ जाएगा।
महत्वपूर्ण लिंक
- ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल: यहाँ क्लिक करें
- डिमांड ड्राफ्ट संबंधित जानकारी: यहाँ क्लिक करें
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