Krishi Rakshak Portal: प्राकृतिक आपदाएँ जैसे सूखा, बाढ़, ओलावृष्टि, तेज बारिश या कीटों का हमला कभी भी आ सकती हैं। जब फसल बर्बाद हो जाती है तो किसान भाई के मन में सबसे पहले यही सवाल उठते हैं – अब क्या होगा? बीमा का पैसा कैसे मिलेगा? नुकसान की सूचना कहाँ और कैसे दें? क्लेम कब तक आएगा? लेकिन अब सरकार ने इन सारी परेशानियों का एक आसान समाधान दे दिया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के तहत शुरू किया गया कृषि रक्षक पोर्टल एवं हेल्पलाइन किसानों का सच्चा साथी बन गया है। यह पोर्टल फसल बीमा से जुड़ी हर समस्या का तुरंत निपटारा करता है।
फसल नुकसान होने पर सबसे पहले क्या करें
अगर आपकी फसल को कोई नुकसान पहुँचा है तो सबसे महत्वपूर्ण है कि आप 72 घंटे के अंदर सूचना दें। देर हुई तो क्लेम में दिक्कत आ सकती है। सूचना देने के कई आसान तरीके हैं – बैंक, कृषि विभाग, बीमा कंपनी या सीधे कृषि रक्षक पोर्टल पर। लेकिन सबसे तेज और सरल तरीका है कृषि रक्षक हेल्पलाइन 14447 पर कॉल करना या पोर्टल का इस्तेमाल करना। इससे आपकी शिकायत सीधे रजिस्टर हो जाती है और समयबद्ध तरीके से समाधान होता है।
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कृषि रक्षक पोर्टल एवं हेल्पलाइन (KRPH) क्या है
कृषि रक्षक पोर्टल और हेल्पलाइन (KRPH) को केंद्र सरकार ने 2024 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत शुरू किया था। इसका मुख्य उद्देश्य है कि फसल बीमा से जुड़ी शिकायतें, सवाल या क्लेम की समस्याओं का तुरंत और पारदर्शी तरीके से निपटारा हो। यह पोर्टल pmfby.gov.in से जुड़ा हुआ है, पूरे देश में एक ही है।
यह हेल्पलाइन बीमा कंपनियों के डेटाबेस से सीधे लिंक है, इसलिए आपकी शिकायत तुरंत संबंधित कंपनी तक पहुँच जाती है। पोर्टल पर आप ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं, क्लेम की स्थिति देख सकते हैं और कोई भी जानकारी ले सकते हैं। 2025 में इस पोर्टल को और मजबूत बनाया गया है ताकि क्लेम में देरी होने पर बीमा कंपनियों पर 12 प्रतिशत ब्याज की पेनल्टी लगे।
कृषि रक्षक पोर्टल का इस्तेमाल कैसे करें
कृषि रक्षक पोर्टल का उपयोग बहुत सरल है। यहाँ स्टेप बाय स्टेप तरीका बताया जा रहा है:
पहला – आधिकारिक वेबसाइट pmfby.gov.in पर जाएँ या KRPH सेक्शन में जाएँ।
दूसरा – अपना मोबाइल नंबर या आधार से लॉगिन करें।
तीसरा – फसल नुकसान की शिकायत दर्ज करने के लिए “Grievance” या “Report Loss” का ऑप्शन चुनें।
चौथा – अपनी एप्लीकेशन नंबर, फसल का विवरण, नुकसान की तारीख और फोटो (अगर संभव हो) अपलोड करें।
पाँचवाँ – सबमिट करें। आपको एक ट्रैकिंग नंबर मिलेगा, जिससे आप स्थिति चेक कर सकते हैं।
अगर इंटरनेट नहीं है तो सीधे 14447 पर कॉल करें। वहाँ ऑपरेटर आपकी पूरी डिटेल नोट करेगा और शिकायत रजिस्टर कर देगा। कई राज्यों में व्हाट्सएप नंबर 7065514447 पर भी मैसेज कर सकते हैं।
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हेल्पलाइन 14447 के फायदे
यह नंबर टोल-फ्री है और चौबीसों घंटे उपलब्ध रहता है। कॉल करने पर आप फसल नुकसान की सूचना दे सकते हैं, क्लेम की स्थिति जान सकते हैं या कोई शिकायत दर्ज करा सकते हैं। हेल्पलाइन कई भाषाओं में सहायता देती है, जिसमें हिंदी भी शामिल है। 2025 में इसकी मदद से लाखों किसानों की समस्याएँ हल हो चुकी हैं।
PMFBY में क्लेम कैसे मिलता है
फसल नुकसान की सूचना देने के बाद बीमा कंपनी सर्वे करती है। सामान्यतः कटाई के दो महीने के अंदर क्लेम का पैसा सीधे आपके बैंक खाते में आ जाता है। अगर देरी हुई तो कृषि रक्षक पोर्टल पर शिकायत करें – कंपनी पर पेनल्टी लगेगी।
किसान भाइयों, प्राकृतिक आपदा से डरने की जरूरत नहीं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और कृषि रक्षक पोर्टल आपके साथ है। अभी से अपनी फसल का बीमा कराएँ और किसी भी समस्या में 14447 डायल करें। आपकी मेहनत सुरक्षित रहेगी और परिवार खुशहाल रहेगा।
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