खेत तालाब बनवाने पर यूपी सरकार दे रही ₹52,500 की सब्सिडी, ऐसे उठाएं लाभ

उत्तर प्रदेश में मानसून 2025 तेजी से दस्तक दे रहा है, जिससे खेती-किसानी के लिए अनुकूल माहौल बन रहा है। मानसूनी बारिश का जल संचयन न केवल सिंचाई लागत को कम करता है, बल्कि किसानों को लंबे समय तक बारिश पर निर्भरता से भी मुक्ति दिलाता है। उत्तर प्रदेश सरकार की खेत तालाब योजना इस दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है, जो किसानों को वर्षा जल संचयन के लिए प्रोत्साहित कर रही है। इस योजना के तहत सरकार खेत तालाब निर्माण के लिए भारी सब्सिडी दे रही है, जिससे किसान धान, गन्ना, और अन्य फसलों की सिंचाई आसानी से कर सकेंगे।

खेत तालाब योजना 2025-26: आवेदन शुरू

कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने बताया कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत प्रति बूंद अधिक फसल उपघटक अदर इंटरवेंशन के अंतर्गत खेत तालाब निर्माण के लिए 2025-26 में ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। यह योजना वर्षा जल संचयन को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है, जिसके तहत 2017-18 से अब तक राज्य में 37,403 खेत तालाब बनाए जा चुके हैं। ऑनलाइन आवेदन 3 जून 2025 से शुरू हो चुके हैं, और किसान पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर लाभ उठा सकते हैं।

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कितनी मिलेगी सब्सिडी

खेत तालाब योजना के तहत छोटे तालाब (22×20×3 मीटर) के निर्माण की अनुमानित लागत 1.05 लाख रुपये है। इसमें से सरकार किसानों को 52,500 रुपये की सब्सिडी प्रदान करेगी, जो सीधे उनके बैंक खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से दो किस्तों में हस्तांतरित की जाएगी। यह सब्सिडी छोटे और सीमांत किसानों के लिए विशेष रूप से लाभकारी है, क्योंकि यह उनकी सिंचाई लागत को काफी हद तक कम करेगी।

आवेदन की प्रक्रिया

खेत तालाब सब्सिडी का लाभ लेने के लिए किसानों को उत्तर प्रदेश कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट agridarshan.up.gov.in पर आवेदन करना होगा। आवेदन के दौरान 1,000 रुपये की टोकन मनी ऑनलाइन जमा करनी होगी। किसानों को अपने खेत की खसरा/खतौनी और निर्धारित घोषणा पत्र पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य है। टोकन मनी जमा होने पर आवेदक को SMS के माध्यम से दस्तावेज़ अपलोड करने की अंतिम तिथि की जानकारी दी जाएगी। यदि SMS नहीं मिलता, तो पोर्टल पर दर्ज अंतिम तिथि मान्य होगी। गलत या अधूरे दस्तावेज़ जमा करने पर आवेदन निरस्त हो सकता है।

पात्रता के मानदंड

खेत तालाब योजना का लाभ लेने के लिए कुछ शर्तें लागू हैं। कृषि मंत्री के अनुसार, किसानों को सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली (ड्रिप या स्प्रिंक्लर सिंचाई) स्थापित करना अनिवार्य है। वे किसान जो आवेदन तिथि तक पिछले सात वर्षों में उद्यान या कृषि विभाग के माध्यम से सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली स्थापित कर चुके हैं और वह चालू स्थिति में है, वे सीधे पात्र होंगे। अन्य किसानों को सब्सिडी तभी मिलेगी, जब वे सत्यापन के समय उद्यान विभाग के साथ त्रिपक्षीय अनुबंध प्रस्तुत करेंगे, जिसमें सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली स्थापित करने की सहमति हो। इसके अलावा, जिन किसानों ने पहले किसी सरकारी योजना के तहत तालाब सब्सिडी ली है, वे इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे।

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पंप सेट पर भी अनुदान

उत्तर प्रदेश सरकार खेत तालाब योजना के लाभार्थियों के लिए पंप सेट पर भी सब्सिडी देने की तैयारी कर रही है। इसके लिए एक अलग पोर्टल जल्द ही लॉन्च किया जाएगा। पंप सेट की लागत का 50% या अधिकतम 15,000 रुपये तक का अनुदान दिया जाएगा। इस सब्सिडी के लिए वे किसान पात्र होंगे, जिन्होंने पंजीकरण तिथि तक उद्यान विभाग के माध्यम से सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली स्थापित कर ली है और खेत तालाब का निर्माण पूरा कर लिया है। यह सुविधा किसानों को तालाब के पानी का कुशल उपयोग करने में मदद करेगी।

किसानों के लिए सलाह

कृषि विशेषज्ञों और अधिकारियों की सलाह है कि किसान मानसून से पहले खेत तालाब निर्माण की योजना बना लें, ताकि बारिश का पानी संग्रहित किया जा सके। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) के तहत भी सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली पर 55% तक सब्सिडी उपलब्ध है, जिसका लाभ उठाकर किसान अपनी लागत और कम कर सकते हैं। आवेदन से पहले अपने खेत की मिट्टी और जल संचयन की संभावनाओं की जाँच कर लें। अधिक जानकारी के लिए अपने जिले के कृषि या उद्यान विभाग के अधिकारियों से संपर्क करें या टोल-फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें। स्थानीय कृषि कार्यालयों में भी योजना से संबंधित मार्गदर्शन उपलब्ध है।

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  • Shashikant

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